यह मंत्रालय केंद्र सरकार के तहत एक शीर्ष संगठन है जिसे अन्य केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र शासनों, संगठनों और व्यक्तियों से परामर्श करके देश में सड़क परिवहन व्यवस्था में गतिशीलता और कुशलता लाने के उद्देश्य से सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्गों और परिवहन अनुसंधान के लिए नीतियां बनाने और उनके संचालन का कार्य सौंपा गया है।
🔺Formed on July 1942; 78 years ago
🔺Annual budget of ₹91,823 crore (US$13 billion)
🔺Cabinet Minister: Nitin Gadkari
🔺Minister of State: V. K. Singh
इस मंत्रालय के दो पक्ष हैं:
🔺सड़क पक्ष: देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण से संबंधित कार्य करता है ।
यह मंत्रालय निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है :
➖देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना, विकास और अनुरक्षण।
➖राज्यीय सड़कों और अंतर्राज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
➖देश में सड़कों और पुलों के लिए मानक विनिर्देश तैयार करता है।
➖सड़कों और पुलों से संबंधित तकनीकी जानकारी के भंडार के रुप में कार्य करता है।
🔺परिवहन पक्ष: सड़क परिवहन से संबंधित मामलों पर कार्य करता है।
यह मंत्रालय निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है:
➖मोटर यान विधान,
➖मोटर यान अधिनियम 1988 का प्रशासन,
➖मोटर यान कराधान,
➖मोटर यानों का अनिवार्य बीमा,
➖सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 का प्रशासन,
➖सड़क परिवहन के क्षेत्र में परिवहन कापरेटिव को बढ़ावा देना,
➖राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति के रुप में सड़क सुरक्षा मानक तैयार करना और वार्षिक सड़क सुरक्षा योजना तैयार करना और उसका कार्यान्वयन,
➖सड़क दुर्घटना सांख्यिकी एकत्रित और संकलित करता है एवं उसका विश्लेषण करता है तथा जनता को शामिल करके और विभिन्न जागरुकता अभियानों का आयोजन करके देश में सड़क सुरक्षा संस्कृति के विकास के उपाय करता है,
➖निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान करता है।
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